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‘आर्यन खान के वकील से कहां हो गयी चूक’ फरदीन खान को एनसीबी से बचाने वाले वकील ने बतायी गलती

Aryan khan: आर्यन खान के मामले पर फरदीन खान और भारती सिंह के वकील रहे अयाज खान ने बताया कि आखिर आर्यन खान के मामले में कहां चूक हुई है। आपको बता दें कि साल 2001 में फरदीन खान पर ड्रग खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगा था।

नई दिल्ली : शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस में फंस चुके हैं। पिछले 15 दिनों से वे एनसीबी के दफ्तर या जेल में वक्त बिताने पर मजबूर हैं। शाहरुख़ खान ने बड़े वकील सतीश मानशिंदे को केस हैंडल करने की जिम्मेदारी दी। सतीश मानशिंदे ऐसे वकील है जिन्होंने ऐसे ना जाने कितने केस को हैंडल किया है लेकिन आर्यन खान के मामले में तमाम कोशिशों के बाद भी जमानत नही करवा पाए। आखिरकार चूक कहां हो गयी? ऐसी क्या गलत हुई कि देश के जाने माने वकील भी आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए।

दरअसल आर्यन खान के मामले पर फरदीन खान और भारती सिंह के वकील रहे अयाज खान ने बताया कि आखिर आर्यन खान के मामले में कहां चूक हुई है। आपको बता दें कि साल 2001 में फरदीन खान पर ड्रग खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगा था। ई टाइम्स से बात करते हुए अयाज खान ने बताया कि ‘जब मुझे पहली बार फरदीन खान के मामले के बारे में बताया गया तो मैंने सबसे पहले पूरे मामले के तथ्यों को देखा। फरदीन खान से मिलने के बाद मैंने जो महसूस किया, वह यह था कि अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह एक ग्राम कोकीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे और नासिर शेख नाम के पेडलर के पास कोकीन की अधिक मात्रा थी। फरदीन ने एक ग्राम खरीदने के लिए एक बैंक के एटीएम से 3500 रुपये निकाले थे। लेकिन कार्ड मशीन में फंस जाने के कारण पैसे नहीं निकल पाए थे।’

अयाज खान ने बताया कि यही वो पॉइंट था जिसपर हमने काम करना शुरू किया। फरदीन की भूमिका उपभोग के प्रयास की थी और वह भी सिर्फ एक ग्राम, जोकि एक जमानती अपराध है। एक ग्राम बहुत छोटी मात्रा है और उन दिनों उतनी मात्रा के लिए 6 महीने की सजा या फिर 10 हजार का जुर्माना या फिर 1 दिन से लेकर 6 महीने तक की सजा थी। वह एक छोटा सा अपराध था और उस वक्त यह अधिसूचना आई थी कि 2 ग्राम तक की मात्रा छोटी मात्रा मानी जाती थी।’ अयाज ने बताया कि कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने के बाद उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि फरदीन पर बहुत छोटी मात्रा में ड्रग खरीदने की आरोप है। इस पर एनसीबी की तरफ से कहा गया कि पेड़लर के पास से 9 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग मिला है। हम जांच करना चाहते हैं कि इसमें कोई साजिश तो नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त अपने फैसले  में कहा कि अगर बयान में लिखा है कि फरदीन उस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो उस पर कम मात्रा में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमने फरदीन को तीन दिनों के भीतर जमानत पर बाहर करा लिया था। हमने मामले को आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया।

अयाज खान ने बताया कि आख़िरकार आर्यन के मामले में गलती कहां हुई है। अयाज खान ने बताया कि ‘आर्यन के केस में समस्या यह है कि एनसीबी ने शुरू में आर्यन के खिलाफ उपभोग के लिए मामला दर्ज किया। उन्होंने आर्यन पर धारा 28 उपभोग करने का प्रयास, धारा 29 उपभोग करने की साजिश और धारा 27 उपभोग के लिए लगाई है। लेकिन चार्जेस के मुताबिक, सजा सिर्फ उपभोग के लिए दी जा सकती है। एनसीबी को जब पूछताछ करने का मौका मिल गया तो उन्होंने आर्यन के साथ बातचीत की, पूछताछ की, वॉट्सऐप खंगाला और भी बाकी चीजें सामने आईं। अयाज ने कहा कि मुझे लगता है, इस मामले में भी गवाह थे।’

अयाज खान ने फरदीन और आर्यन खान के मामले की तुलना करते हुए कहा कि जब फरदीन का मामला सामने आया तो पहले ही दिन हमने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी। सुनवाई के लिए अगली तारिख मिल गयी और तीसरे दिन सुनवाई के बाद हमने जमानत मिल गयी! अयाज ने कहा कि आर्यन खान के मामले में ऐसा हुआ ही नही! तो क्या इस मामले में जाने-माने वकील सतीश मानशिंदे गच्चा खा गए? या फिर आर्यन के खिलाफ एनसीबी ने बड़े सबूत इकट्ठा कर लिए हैं? आर्यन खान की जमानत पर अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होने वाली है। तब ये ये साफ़ हो पाएगा कि कब तक आर्यन खान जेल से बाहर होंगे।