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Rakesh Dhar Tripathi: आय से अधिक संपत्ति मामले में यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री दोषी करार, सुनाई गई 3 साल की सजा

Disproportionate Assets Case: उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है।  

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा त्रिपाठी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सनद रहे कि गत दिनों इस पूरे मामले पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद 22 दिसंबर की तारीख कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने के लिए मुकर्रर की थी। लिहाजा आज दोपहर 3 बजे कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरोपी की ओर से जुर्माने की राशि नियत समय तक जमा नहीं जाती है, तो कारावास की अवधि 6 माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। आइए, एक बार पूरा मामला जान लेते हैं।

जानिए पूरा माजरा

आपको बता दें कि राकेश धर त्रिपाठी के विरुद्ध 23 नवंबर 2012 को थाना मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद सतर्कता विभाग को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, विभाग ने पूरे मामले की जांच कर अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल की थी, जिसमें समस्त जानकारी समाहित थी। वहीं, अब कोर्ट ने उक्त आरोपपत्र को संज्ञान में लेने के बाद यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री को तीन साल की सजा सुनाई है।

पूर्व शिक्षा मंत्री पर क्या आरोप हैं?

राकेश धर त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए मस्त स्रोतों एवं वैध स्रोतों से 49,49,928, रुपए अर्जित किया तथा इस अवधि में संपत्ति अर्जन एवं भरण पोषण पर 2,67,08,605 रुपए खर्च किया जोकि आय के की तुलना 2,17,58,677 अधिक था। इतना ही नहीं, इस संदर्भ में जब उनसे सवाल किया गया, तो किसी भी प्रकार के संतुष्टिजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखे। जिसके बाद उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई और अब जाकर उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है।