नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को तोड़ना भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफतौर पर निर्देश देते हुए कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के खिलाफ डीएम एक्ट, आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन पर अधिकारियों द्वारा डीएम अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
The letter states,’the penal provisions under the DM Act and IPC should be widely circulated & for violation of lockdown measure, actions under provisions of DM Act and IPC shall be taken by law enforcement authorities”. https://t.co/e3GiQU3tzF
— ANI (@ANI) April 2, 2020
दरअसल, केंद्र सरकार ने यह निर्देश उन घटनाओं के बाद आया है, जिसमें कई जगहों और शहरों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था।
इससे पहले बुधवार को लॉकडाउन की घोषणा में बरती जा रही ढील को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गुजारिश की थी कि वे इसे सख्ती से लागू करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था, लॉकडाउन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बरती जा रही ढील आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है।