नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को सात दिन के लिए कविता की रिमांड दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 23 मार्च तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखने का जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। वहीं कोर्ट में कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। कविता ने कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है, इसके खिलाफ लड़ूंगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग की, जबकि उसके बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई को ‘अवैध’ कहा था, क्योंकि इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सूचीबद्ध है।
VIDEO | “It’s an illegal arrest, will fight it out,” says BRS leader K Kavitha (@RaoKavitha) as she is produced at Delhi’s Rouse Avenue Court.#DelhiExcisePolicyCase
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— Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2024
कविता के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली की अदालत को यह भी बताया कि जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ‘अवैध’ थी। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह के बयान थे। ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थीं, जो 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ईडी ने पिछले साल पहली बार के कविता को आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर के साथ कथित संबंध के मामले में समन भेजा था। आरोप है कि कविता लगातार नायर के संपर्क में थीं। विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था।
VIDEO | Here’s what BJP leader RP Singh (@rpsinghkhalsa) said on BRS leader K Kavitha’s arrest in Delhi’s excise policy case.
“ED is working as per the court’s order. The witness should be seated in front of K Kavitha to solidify the information.”
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— Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2024