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Lalu Yadav Bail: जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से बाहर निकले लालू प्रसाद यादव

Lalu Yadav Bail: निचली अदालत में बेल बॉंड भरने की अनुमित दी जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के चलते बेल बॉड भरा गया।

नई दिल्ली। बीते 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में सजायाफ्ता सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। जमानत पाने के 12 दिन बाद आखिरकार लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। गौरतलब है कि अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। बता दें कि बीते 17 अप्रैल को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था। वहीं अब 12 दिन बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाया और बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को प्रेषित किया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया।

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गौरतलब है कि, इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी थी। दोनों सजा को अलग-अलग काटने का कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल के अंदर में थे। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण स्टेट बार कौंसिल के निर्देश पर अधिवक्तागण अपने-आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए थे। बीते 28 अप्रैल को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है।

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निचली अदालत में बेल बॉंड भरने की अनुमित दी जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के चलते बेल बॉड भरा गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी कि रिलीज ऑर्डर जेल चला गया। वहीं से एम्स दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां लालू प्रसाद वर्तमान में इलाजरत हैं।