नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है। वायरस का कहर बढ़ने के साथ ही नए मामलों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। देश में वायरल के नए मामलों में आ रही तेजी को देखते हुए अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने राजधानी में सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते DDMA ने दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिस बंद करने का फैसला लिया है। ऑफिस बंद होने के बाद सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी जाएगी। रेस्टोरेंट और बार भी बंद किए जाएंगे हालांकि इस दौरान होम डिलीवरी सेवा चालू
ये है DDMA की नई गाइडलाइन
- DDMA ने नए आदेश को जारी करते हुए कहा गया है कि राजधानी दिल्ली के उन सभी निजी दफ्तरों को जो कि गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें पूरी तरह से बंद किया जाएगा। वहां का काम वर्क फ्रॉम होम के नियम के तहत किया जाएगा। केवल उन्हीं दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जो कि जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं।
All private offices in Delhi shall be closed, except those which are falling under the exempted category; work from home shall be followed. All restaurants & bars shall be closed, takeaways allowed: DDMA in its revised guidelines pic.twitter.com/Or74McCXKI
— ANI (@ANI) January 11, 2022
- दफ्तरों के साथ ही सभी रेस्टोरेंट और बार भी आज से बंद रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि रेस्टोरेंट और बार में बैठकर खाना-पीना नहीं खाया जा सकेगा। हालांकि रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और टेक अवे की सेवाएं उपलब्ध कराने की छूट मिलेगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।