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लखनऊ पोस्टर विवाद : यूपी सरकार को नहीं मिली राहत, SC ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शकारियों के लगाए गए वसूली के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शकारियों के लगाए गए वसूली के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है।

Lucknow Poster

फिलहाल, जस्टिस उमेश उदय ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन बेंच इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला सुनाया है। जस्टिस ललित ने कहा कि इस मामले को चीफ जस्टिस देखेंगे। सभी व्यक्ति जिनके नाम होर्डिंग्स में हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले में पक्ष रखने की अनुमति दी गई है।

Supreme Court

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगाए गए पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।