नई दिल्ली। गायों की रक्षा के लिए बुधवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan Govt) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह ने गायों की देखभाल के लिए गौ कैबिनेट गठित का ऐलान किया है। इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। गोपाष्टमी के दिन गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी।
सीएम शिवराज सिंह ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘गौकैबिनेट’ गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी।
प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘गौकैबिनेट’ गठित करने का निर्णय लिया गया है।
पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे।
पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 18, 2020
मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने की बड़ी तैयारी
इससे पहले मंगलवार को शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला किया। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने मीडिया से बात करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।