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Ghazipur Gangster Case: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ghazipur Gangster case: बता दें कि पूरा मामला साल 2010 का है। जब गाजीपुर के करंडा थाने में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के इस केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर जानलेवा हमले के मामले में गैंगचार्ट में शामिल किया गया।

नई दिल्ली। Mukhtar Ansari News-माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गैंगस्टर एक्ट केस में गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। यूपी स्थित गाजीपुर में MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक, मुख्तार की सजा पर कल फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रवार को  कोर्ट में पहले मुख्तार की सजा पर बहस होगी और फिर उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। पहले से ही कई मामलों में मुख्तार दोषी करार दिए जा चुके है। बता दें कि बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार यूपी की बांदा जेल में बंद है।

कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार अंसारी के वकील लिकायत अली ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अभियुक्त मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया है। सजा पर शुक्रवार को फैसला किया जाएगा। बता दें कि पूरा मामला साल 2010 का है। जब गाजीपुर के करंडा थाने में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के इस केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर जानलेवा हमले के मामले में गैंगचार्ट में शामिल किया गया।

ज्ञात हो कि अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार पर एक लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगाया था। साल 1991 में वाराणसी के लहुराबीर में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की बदमाशों ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अजय राय ने बाहुबली मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्‍दुल कलाम, भीम सिंह, को आरोपी बनाया था।