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UP: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस में भी आज अहम दिन, हिंदू पक्ष की इस अर्जी पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन का मसला है। हिंदू पक्ष इसे अपना बताता है। हिंदू पक्ष ने इस मामले में मथुरा की अदालतों में 10 केस कर रखे हैं। इन सभी केस में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण का जन्म मस्जिद वाले स्थान पर हुआ था।

मथुरा। यूपी के मथुरा की अदालत आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मसले पर अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट में हिंदुओं की तरफ से वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने अर्जी दे रखी है। इस अर्जी में शाही ईदगाह को केशवदेव का मंदिर तोड़कर औरंगजेब की तरफ से बनवाए जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं को देने की अपील की गई है। वहीं, मथुरा में जन्मस्थान के बगल में बने मंदिर के ट्रस्ट की ओर से भी 250 साल पुराने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी जानी है।

mathura mosque 2

मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन का मसला है। हिंदू पक्ष इसे अपना बताता है। हिंदू पक्ष ने इस मामले में मथुरा की अदालतों में 10 केस कर रखे हैं। इन सभी केस में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण का जन्म मस्जिद वाले स्थान पर हुआ था। इस इलाके का नाम भी कटरा केशवराय है। बताया जाता है कि जहां आज ईदगाह मस्जिद है, वहां सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रभान ने मंदिर बनवाया। उसे आक्रांताओं ने तोड़ा। फिर महाराजा विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर बनवाया। उसे भी तोड़ा गया। बाद में वीर सिंह बुंदेला ने मंदिर बनवाया, तो औरंगजेब ने उसे तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी।

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पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट आज ये फैसला करेगा कि हिंदू पक्ष का वाद स्वीकार करने योग्य है या नहीं। हिंदू पक्ष ने बीते दिनों सीनियर डिवीजन जज के यहां नई अर्जी भी दी है। इसमें मांग की गई है कि ईदगाह मस्जिद में मूल गर्भगृह को सील किया जाए। इसके अलावा वहां प्राचीन हिंदू धार्मिक चिह्न और कलाकृतियों को नष्ट किए जाने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग भी की गई है। इस अर्जी पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी।