अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के वकील से उसकी अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाइकोर्ट जाने को कहा।

Avatar Written by: April 1, 2020 9:14 pm
Augusta westland

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के वकील से उसकी अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाइकोर्ट जाने को कहा। मिशेल ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो लोग ज्यादा उम्र के हैं, उन्हें अंतरिम बेल या पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, ताकि जेल में कैदियों की संख्या कम हो।

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इसी आदेश का हवाला देते हुए मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि तिहाड़ जेल में काफी संख्या में कैदी हैं और इस वजह से वह जेल से बाहर रहना चाहता है, ताकि भीड़भाड़ कम हो और उसे खुली हवा मिले। मिशेल ने कहा कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

Supreme-Court
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यामूर्ति एम. आर. शाह की खंडपीठ ने कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में अंतरिम जमानत मांगे।

मिशेल का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अल्जो के. जोसेफ ने कहा कि मामले के बारे जाने बिना ही अदालत ने मिशेल को जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मिशेल पिछले हफ्ते अंतरिम जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचा था, जिस पर अदालत ने सुनवाई नहीं की थी।


मिशेल (59) ने जमानत पाने के लिए कहा कि उम्र और पहले से खराब स्वास्थ्य उसे किसी भी अन्य कैदी की तुलना में संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील बना देगा। उसने जेल में भीड़भाड़ की दलील देते हुए जमानत मांगी।

मिशेल को पिछले साल दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और वर्तमान में वह हेलिकॉप्टर सौदे में कथित अनियमितताओं के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।

CBI
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एक ‘बिचौलिए’ के रूप में सौदे में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रहा है, वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।