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Gujarat: हाईकोर्ट ने Love Jihad कानून के कुछ प्रावधानों पर लगाई रोक, जानिए कब नहीं गिरफ्तार होगा आरोपी

Gujarat: बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान गुजरात की रुपाणी सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को पेश किया था। जिसके मुताबिक गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट-2003 के जरिये गुजरात में शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक बड़ा अपराध होगा।

नई दिल्ली। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में इसपर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। इनमें से एक राज्य गुजरात भी है। लेकिन इस बीच गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court)) ने गुरुवार को लव जिहाद पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नही हो जाता है कि लड़की को धोखा देकर फंसाया गया है तब तक एफआईआर (FIR) नहीं होनी चाहिए।

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बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान गुजरात की रुपाणी सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को पेश किया था। जिसके मुताबिक गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट-2003 के जरिये गुजरात में शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक बड़ा अपराध होगा। राज्यपाल देवव्रत से लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री रूपाणी ने इसे 15 जून से लागू करने का ऐलान किया था। इस कानून के मुताबिक अपना धर्म छुपाकर कोई अगर शादी करता है तो उसके दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

CM VIJAY RUPANI GUJRAT

वहीं इस विधेयक के मुताबिक धर्म छुपाकर कोई शख्स अगर शादी करता है तो उसके दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग से शादी करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना निर्धारित है। इसके अलावा कानून का पालन नहीं करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लव जिहाद कानून बनाने का वादा किया था।