नई दिल्ली। समय-समय पर विभिन्न राज्यों के परिसीमन की मांग उठती रहती है। बहुधा राज्यों की सीमा रेखा तय करने की दिशा में परिसीमन की मांग की जाती है। अब इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में पूर्वोत्तर कुनबे के तीन राज्यों के परिसीमन तय करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। दरअसल, याचिका पर सुनवाई करने के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा कि नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के परिसीमन को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?
कोर्ट ने आयोग से इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कहा कि जब तक हमें सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। अभी इस संदर्भ में बाकायदा सरकार की ओर से दिशानिर्देश भी जारी किया जाना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप कह रहे हैं कि जब तक सरकार से आपको इस संदर्भ में निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आप कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, तो आप हमें क्या यह बताने की जहमत उठाएंगे कि आखिर सरकार ने इस संदर्भ में कब अधिसूचना जारी की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि धारा 8ए कहती है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अरुणाचल, असम, मणिपुर और असम में स्थिति परिसीमन के लिए अनुकूल है तो वह चुनाव आयोग को ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं। बहरहाल, अब इस पूरे मसले पर आगामी दिनों में कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।