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सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को वैध मानते हुए कही ये बात

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) नामक एनजीओ(NGO) ने सुप्रीम को(Supreme Court) में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि, डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड(PM Cares Fund) बनाया गया था।

नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठा रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर कराने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ‘पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं।’

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आपको बता दें कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि, डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि डीएम एक्ट के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

pm cares fund

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है।

PM cares Fund

इसके अलावा केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में सीपीआईएल के तर्क को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं।