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थम नहीं रहा राजस्थान का सियासी संग्राम, BSP विधायकों के विलय मामले में अशोक गहलोत को मिली राहत

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।

Ashok Gehlot

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

इससे पहले  भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका में बसपा ने पक्षकार बनाने की मांग की थी। इसमें विधानसभा स्पीकर, सचिव सहित बसपा के छह एमएलए को भी पक्षकार बनाया गया था। दिलावर की ओर से दी गई याचिका में कहा गया था कि स्पीकर के सामने 4 महीने पहले बसपा एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी। दिलावर ने अपील की थी इन 6 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें।  लेकिन, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की।