नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
Rajasthan High Court dismisses the petition filed by BJP against the merger of six BSP MLAs in the state with Congress party. pic.twitter.com/9mxdja03TJ
— ANI (@ANI) July 27, 2020
इससे पहले भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका में बसपा ने पक्षकार बनाने की मांग की थी। इसमें विधानसभा स्पीकर, सचिव सहित बसपा के छह एमएलए को भी पक्षकार बनाया गया था। दिलावर की ओर से दी गई याचिका में कहा गया था कि स्पीकर के सामने 4 महीने पहले बसपा एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी। दिलावर ने अपील की थी इन 6 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें। लेकिन, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की।