नई दिल्ली। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं अब इस मामले में सचिन पायलट को थोड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाइकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अब 20 जुलाई यानी सोमवार को करेगी। हाइकोर्ट ने 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक रोक लगा रखी है, तब तक विधानसभा के स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी सकंट के बीच मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था।
राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर अब सोमवार को सुबह 10 बजे से फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
Hearing in the case to continue on Monday, July 20. https://t.co/br0zxbr6IV
— ANI (@ANI) July 17, 2020
राजस्थान हाईकोर्ट के रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ स्पीकर कोई करवाई नहीं कर सकेंगे। 21 जुलाई 5.30 तक स्पीकर कोई करवाई नहीं करेंगे। अब 20 जुलाई को अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे।
इससे पहले आज बहस करते हुए हरीश साल्वे ने सचिन पायलट की तरफ से कहा कि मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। मगर मैं जब आवाज उठा रहा हूं तो यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ है जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है।