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Manish Sisodia: शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी, एक साल से ज्यादा वक्त से तिहाड़ जेल में हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम

Manish Sisodia: पिछले दिनों खबर आई थी कि मनीष सिसोदिया के वकील ने ईडी कोर्ट से कहा कि जमानत के लिए जो भी शर्तें लगाई जाएंगी, उनका पालन उनके मुवक्किल करेंगे, लेकिन उनको अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें अब तक खत्म नहीं हुई हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने शनिवार को फिर बढ़ा दी। राउज एवेन्यू स्थित ईडी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 18 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रखने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया एक साल से भी ज्यादा वक्त से तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली के शराब घोटाला में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया कई बार राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दे चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उनको राहत नहीं मिली है।

पिछले दिनों खबर आई थी कि मनीष सिसोदिया के वकील ने ईडी कोर्ट से कहा कि जमानत के लिए जो भी शर्तें लगाई जाएंगी, उनका पालन उनके मुवक्किल करेंगे, लेकिन उनको अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें अब तक खत्म नहीं हुई हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने शराब नीति में बदलाव किया। इससे शराब कारोबारियों को फायदा हुआ और दिल्ली सरकार के राजस्व को कई सौ करोड़ का चूना लगा। दिल्ली के शराब घोटाला कांड की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए ईडी ने शिकायत दर्ज की और फिर गिरफ्तारियां की गईं। अब नजर इस पर है कि जमानत के लिए मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर रुख करते हैं या नहीं।

 

शराब घोटाला मामले के एक अन्य आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इससे माना जा रहा था कि शायद मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को ईडी रिमांड के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।