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UP Election 2022: SC से आजम खान को झटका, चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली जमानत, अभी जेल में ही कटेगा समय

UP Election 2022: पीठ ने सिब्बल से कहा कि राजनीति को अदालत में न लाएं। सिब्बल ने जवाब दिया कि मामले में राजनीति पहले से ही अदालत के समक्ष है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिका पर विचार करने और इस पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा, जहां उनकी जमानत याचिका लंबित है। आजम खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले पर सुनवाई के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनके मुवक्किल की जमानत याचिका पर 3-4 महीने तक विचार नहीं किया गया। सिब्बल ने कहा कि खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और कुछ को छोड़कर, उन्हें पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ मामलों में उनके मुवक्किल को जमानत से वंचित कर दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि वह राज्य में आगामी चुनावों में प्रचार में भाग लें।

supreme court

पीठ ने सिब्बल से कहा कि राजनीति को अदालत में न लाएं। सिब्बल ने जवाब दिया कि मामले में राजनीति पहले से ही अदालत के समक्ष है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिका पर विचार करने और इस पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा। अंतरिम जमानत के लिए दायर रिट याचिकाओं का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, “हम इस पर विचार नहीं कर सकते..” शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखने को भी कहा। खान ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

azam khan

बता दें कि यूपी में सात चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जबकि 14 फरवरी को दूसरे का चरण का मतदान डाले जाएंगे। इसके अलावा 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें चरण, तीन मार्च को छठे चरण और सात मार्च को सातवें और आखिरी चरण का वोटिंग होगी। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।