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देश का नाम ‘इंडिया’ से ‘भारत’ करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया अर्थात भारत लिखा गया है। जिससे यह बात स्पष्ट है कि इंडिया अर्थात भारत ही राज्यों का संघ होगा। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि असल में संविधान में संशोधन करके इंडिया हटा दिया जाना चाहिये।

नई दिल्ली। देश का आधिकारिक नाम भारत या हिंदुस्तान किये जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की दलील है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए।

Supreme-Court....

उल्लेखनीय है इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन उस दिन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के उपलब्ध न होने से सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी गई थी।

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया अर्थात भारत लिखा गया है। जिससे यह बात स्पष्ट है कि इंडिया अर्थात भारत ही राज्यों का संघ होगा। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि असल में संविधान में संशोधन करके इंडिया हटा दिया जाना चाहिये। जिससे देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखा जाना चाहिये। इस याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देश को मूल और प्रमाणिक नाम से जाना जाना चाहिये। जो बेहतर होगा।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा।