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NDPS Act: एंटी ड्रग कानून की इस धारा की वजह से अटक रही आर्यन की रिहाई, NCB ने पेश किए हैं सबूत

एनसीबी ने इस धारा को लगाने का आधार आर्यन के वाट्सएप चैट्स को बनाया है। दरअसल, आर्यन के वे वाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिनमें वो एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से ड्रग लाने की बात कर रहे हैं। साथ ही एनसीबी का कहना है कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स से संबंध हैं।

मुंबई। बीती 2 अक्टूबर को जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने साथियों के साथ मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था, तो उसी रात आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और सोशलाइट मुनमुन धमेजा को अपने दफ्तर ले आई थी। तीनों पर एनडीपीएस एक्ट की तमाम धाराएं लगाई गईं। इन्हीं धाराओं में से एक है “29”। एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 की वजह से ही आर्यन और बाकी की रिहाई नहीं हो पा रही है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 साजिश की बात करती है। अगर कोई आरोपी ड्रग खरीदने-बेचने की साजिश रचता हो, तो उसपर ये कठोर धारा लगाई जाती है। एनसीबी ने आर्यन खान पर यही धारा लगा दी है। एनसीबी ने इस धारा को लगाने का आधार आर्यन के वाट्सएप चैट्स को बनाया है। दरअसल, आर्यन के वे वाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिनमें वो एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से ड्रग लाने की बात कर रहे हैं। साथ ही एनसीबी का कहना है कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स से संबंध हैं।

एनसीबी की ओर से जिन चैट्स की कॉपी कोर्ट को दी गई है, उनमें आर्यन और अनन्या गांजा खरीदने और पीने की बात करते हैं। ये साल 2018 के चैट हैं। एनसीबी का कहना है कि कोकीन खरीदने के लिए भी आर्यन ने चैट की। उस चैट की कॉपी भी एनसीबी ने कोर्ट को दी है। एक चैट ऐसा भी है, जिसमें आर्यन अपने साथियों से कहते हैं कि तुम लोगों को एनसीबी के हत्थे पकड़ा दूंगा। कुल मिलाकर इन्हीं चैट्स की वजह से आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगाई गई है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने हालांकि इन चैट्स को बेबुनियाद बताया है।

aaryan khan

मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में कहा है कि आर्यन के चैट्स मजाक में थे। वह एनसीबी अफसरों का मखौल भी नहीं उड़ाना चाह रहे थे। रोहतगी के मुताबिक सारे चैट्स 2018 के हैं। जब आर्यन विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं, एनसीबी के वकील का कहना है कि चैट्स से साबित होता है कि आर्यन काफी समय से ड्रग का कारोबार भी कर रहे हैं। इस मामले में अगर उनके पास से ड्रग बरामद भी नहीं की गई है, तो उससे धारा 29 लगाने पर कोई रोक नहीं है।