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Delhi Excise Policy case: तिहाड़ में जेल नंबर-1 में होली मनाएंगे सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से 500 की है दूरी

Delhi Excise Policy case: गौरतलब है कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है और अब सिसोदिया भी उसी जेल में पहुंच गए है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीबीआई भाजपा के एक विभाग की तरह काम कर रही है। सिसोदिया को तिहाड़ जेल के नंबर 1 में रखा जाएगा। यही पर विपासना सेंटर भी है। बता दें कि सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल नंबर 7 में है। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों जेलों के बीच 500 मीटर की दूरी है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia) की होली अब तिहाड़ जेल में ही मनेगी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन यानी 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड का आखिरी दिन था। लिहाजा आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर मामले में जरूरत पड़ी तो उन्हें सीबीआई कस्टडी की रिमांड कर सकती है। हालांकि 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सिसोदिया को भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है और अब सिसोदिया भी उसी जेल में पहुंच गए है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीबीआई भाजपा के एक विभाग की तरह काम कर रही है। सिसोदिया को तिहाड़ जेल के नंबर 1 में रखा जाएगा। यही पर विपासना सेंटर भी है। बता दें कि सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल नंबर 7 में है। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों जेलों के बीच 500 मीटर की दूरी है। हालांकि एक नंबर और सात नंबर जेल के बीच में कई बाउंड्रीज हैं।

वहीं सिसोदिया ने कोर्ट के सामने अपनी कुछ मांग भी रखी। जिसमें उन्होंने विपश्यना केंद्र में रखने जाने की मांग की है। इसके अलावा नोट बुक, भगवद् गीता, कलम, चश्मे की मांग की है। गौरतलब है कि 26 फरवरी को सीबीआई ने मैराथन पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद सिसोदिया को पांच दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया था।

Manish Sisodia

हालांकि गिरफ्तारी को लेकर आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी थी। इसके बाद सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।