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Supreme Court: जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए अहम निर्देश, अनुच्छेद 370 पर हुई सुनवाई

Supreme Court: अदालत ने आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाएं। उन्होंने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की तात्कालिकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। सोमवार (11 दिसंबर) को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने की समीक्षा की और कहा कि इसे हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। हालाँकि, महत्वपूर्ण बिंदु तब सामने आया जब अदालत ने निर्देश दिया कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संकेत दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जारी रहेगा।

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अदालत ने आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाएं। उन्होंने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की तात्कालिकता पर जोर दिया।मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के अनुसार अनुच्छेद 370 को रद्द करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी।  लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग करने के फैसले की वैधता को कोर्ट ने बरकरार रखा. जबकि जम्मू और कश्मीर ने एक राज्य के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की। इसके बाद अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले की वैधता को लेकर कई चुनौतियां सामने आने के बाद 11 दिसंबर को फैसला तय किया गया था। पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन सोमवार की सुनवाई के दौरान तीन अलग-अलग निर्देश पेश किए।