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राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन देने वालों को मोदी सरकार ने दी ये राहत

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी।

नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का गठन किया गया है।

RAm Mandir

इस ट्रस्ट में दान देने वालों को मोदी सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी है।

pm modi ram mandir

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी। गौरतलब है कि इनकम टैक्स कानून की धारा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है।

Ram Mandir Supreme Court

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 67 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी थी। जबकि सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को  ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का गठन किया था।