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Gyanvapi Row: ज्ञानवापी के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष को वहां भी लगा जोरदार झटका, कोर्ट ने कही ये बात

Gyanvapi Row: कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि मस्‍ज‍िद के सर्वे के मामले में यदि कोई बाधा बनता है तो प्रशासन उस पर दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करे। मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद से ही राजनीति से जुड़े लोगों के इसपर बयान सामने आ रहे है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 

नई दिल्ली। बीते दिन वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सिर्फ कोर्ट कमिश्नर को हटाने से इंकार कर दिया बल्कि 17 मई तक सर्वे खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि मस्‍ज‍िद के सर्वे के मामले में यदि कोई बाधा बनता है तो प्रशासन उस पर दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करे। मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद से ही राजनीति से जुड़े लोगों के इसपर बयान सामने आ रहे है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

supreme court

मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं, मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना का कहना है कि वे मामले को देखेंगे। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Varanasi Gyanvapi Case..

वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी का कहना है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर CJI की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत द्वारा मामले पर दिए गए फैसले पर रोक की मांग की गई है।

कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से हुजैफा अहमदी ने CJI के सामने ये कहा है कि निचली अदालत के फैसले के बाद आज कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए। कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का कोर्ट आदेश जारी कर दे। इसपर CJI रमन्ना का कहना है कि अभी हमने पेपर नहीं देखे हैं। बिना पेपर देखे किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए तैयार होने की बात कही है लेकिन कोर्ट इसपर तत्काल सुनवाई और किसी तरह का फैसला लेने से इंकार कर दिया है।