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कोरोनासंकट के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की एडवाइजरी, वकीलों को मिली ये बड़ी छूट

तीसरी बार लगातार लॉकडाउन लगाए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 मई से कोर्ट परिसर में कैसे काम होगा इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।

इलाहाबाद। कोरोनावायरस के चलते दफ्तर, परिवहन, बाजार, सिनेमा हॉल, सबकुछ बंद है। लेकिन इस वायरस के बीच इलाहाबाद स्थित हाईकोर्ट भी बंद है। लेकिन अब तीसरी बार लगातार लॉकडाउन लगाए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 मई से कोर्ट परिसर में कैसे काम होगा इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। गाइडलाइन केवल इलाहाबाद में हाई कोर्ट की मुख्य पीठ के लिए है। लखनऊ पीठ में 8 मई से कोर्ट खोलने का निर्णय अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने गुरुवार को जारी किया है।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए अधिवक्ताओं को कोर्ट में कोट और गाउन पहनने से छूट दी गई है। उन्हें केवल पैंट, शर्ट पहन कर आना है, जिसे घर जाकर आसानी से धोया जा सके।

दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल केसों की सुनवाई

हाई कोर्ट में दो शिफ्ट में काम होगा। पहली शिफ्ट में सिविल मुकदमों की और दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल केसों की सुनवाई होगी। यह नई व्यवस्था फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही लागू रहेगी। लखनऊ बेंच में कोर्ट खोलने के पूर्व निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।

जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि जरूरी न्यूनतम स्टाफ के जरिए कोर्ट की कार्यवाही चलाई जाएगी। मुकदमों से जुड़ी सभी फाइलें अनुभागों से सेनेटाइज करने के बाद ही कोर्ट रूम में भेजी जाएंगी।

गेट नंबर 1 से परिसर में प्रवेश करेंगे वकील

अदालत के गेट नंबर 4 और 5 में मुकदमों की रिपोर्टिंग और दाखिले किए जा सकेंगे। गेट नंबर 3 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बहस का इंतजाम किया गया है। ओपेन कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था की गई है। अदालतें नए बने भवन में बैठेंगी। 30 कोर्टों में अदालत चलाने और वकीलों के बैठने की व्यवस्था की गई है।सभी वकील गेट नंबर 1 से परिसर में प्रवेश करेंगे।