नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। हालत यह है कि सुबह से ही धुंध की चादर पैर पसारे हुए है। लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में बहुत सी पाबंदियां लागू हो गई हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ग्रैप-3 के तहत दिल्ली में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि अगर सरकार के आदेश का पालन नहीं किया गया तो 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
VIDEO | Fog continues to cover national capital. Delhi witnessed cold, breezy winds across the city, accompanied by a thick layer of fog that lowered visibility and added a chill to the air.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7)#DelhiFog #DelhiWeather… pic.twitter.com/N9fShNLwe7
— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2024
कक्षा 1 से 5 तक चलेंगी ऑनलाइन क्लास
दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेज़ ऑनलाइन चलाने का आदेश जारी किया है। प्रदूषण के चलते छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए यह फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक ऑफलाइन क्लास बंद रहेंगी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी।
इन चीजों पर आज से रहेगी रोक
प्रदूषण के खतरनाक स्तर से दिल्ली को राहत दिलाने के लिए आज से लागू ग्रैप-3 के तहत दिल्ली में बहुत से कामों पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत मकान निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि इन कामों से धूल उड़ती है इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल के चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि एनसीआर के सभी राज्यों से अंतरराज्यीय बसों, इलेक्ट्रिक, सीएनजी गाड़ियों, बीएस-6 डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
क्या होता है ग्रैप सिस्टम?
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से राहत के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को तैयार किया गया है। इसके तहत ग्रेड 1 से लेकर 4 तक ग्रेड बनाए गए हैं। हर ग्रेड में अलग-अलग तरह की पाबंदियों को लागू करने का प्रावधान है जिससे दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।