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ट्विटर का कबूलनामा, कहा- नहीं किया सरकार के नए IT नियमों का पालन, कोर्ट ने कहा- कार्रवाई के लिए सरकार स्वतंत्र

Twitter: हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, केंद्र सरकार पर ट्विटर पर नियमों के तहत जो कार्रवाई करना चाहती है उसके लिए वो स्वतंत्र है।

नई दिल्ली। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनाव के बीच मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने इस बात को कबूला है कि, आखिरकार उनसे भारत में लाए गए नए ट्विटर के कानूनों के तहत काम नहीं किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन कंपनी ने नहीं किया है। वहीं इस पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, केंद्र सरकार पर ट्विटर पर नियमों के तहत जो कार्रवाई करना चाहती है उसके लिए वो स्वतंत्र है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि, कंपनी को अब सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

वहीं ट्विटर द्वारा नए नियमों के पालन में हो रही देरी पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। ट्विटर की ओर से शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर देरी की जा रही है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा।

बता दें कि ट्विटर की तरफ से नए नियमों को लेकर हो रही आनाकानी पर अब अदालत से भी उसे झटका लगा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेखा पाली ने कहा कि अगर ट्विटर ये समझता है कि वो हमारे देश में मनमुताबिक समय ले सकता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। बता दें कि भारत के नए आईटी नियमों के मुताबिक, देश में सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी है। ट्विटर की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसने भी इस्तीफा दे दिया।

delhi high court

कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि, शिकायत निवारण अधिकारी के इस्तीफे के बाद कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। तो इस पर ट्विटर ने जवाब दिया कि हम इसके लिए नियुक्ति करने ही जा रहे है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर ये प्रक्रिया कब पूरी होगी। बता दें कि कोर्ट ने ट्विटर के वकील से स्पष्ट तौर पूछा है कि आखिर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा।