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SC से मिली उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत, रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई जांच पर रोक

Tirvendra Singh Rawat: बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट(Uttrakhand Highcourt) ने सीबीआई(CBI) को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे। HC के इस आदेश के खिलाफ सीएम रावत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप में दर्ज हुई FIR पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिसपर आज सर्वोच्च अदालत ने आदेश पर रोक लगा दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये बेहद राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर पर सीबीआई जांच को रोक दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे अलग हाईकोर्ट के किसी और आदेश पर टिप्पणी नहीं की है। वहीं मुख्यमंत्री रावत पर आरोप की बात करें तो एक पत्रकार ने सीएम रावत पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

इस आरोप को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे। HC के इस आदेश के खिलाफ सीएम रावत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

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इसी मामले में उत्तरांड हाईकोर्ट ने पत्रकार उमेश शर्मा व अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में राज्य सरकार द्वारा दर्ज FIR समाप्त करने के आदेश दिए थे। पत्रकार ने आरोप लगाया कि 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत BJP के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा अयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए रिश्वत ली थी।