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Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज आ सकता है अहम फैसला, हिंदू पक्ष ने मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की दी है अर्जी

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसे उम्मीद है कि आज कोर्ट हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर देगा। उसका तर्क है कि जिला अदालत में मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की मंजूरी का मामला है। जबकि, आज जिस अर्जी पर फैसला आना है, वो मस्जिद के नाम से संबंधित है।

वाराणसी। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम फैसले का दिन है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति के पूजा-पाठ की मंजूरी मांगी है। साथ ही परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन की अर्जी भी दी है। हिंदू पक्ष की इस अर्जी पर कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि इसे सुनवाई के लिए लिया जाए या नहीं। जिला अदालत ने इससे पहले मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में देवी-देवताओं की पूजा की मंजूरी के लिए 5 हिंदू महिलाओं की अर्जी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया था।

shivling gyanvapi masjid

हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में वजूखाने के भीतर शिवलिंग मिला। इसके अलावा अंदर दीवारों पर देवी-देवताओं की मूर्तियां, ओम् और त्रिशूल के चिह्न मिले। इसके अलावा शृंगार गौरी की पूजा की मंजूरी मांगी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसे उम्मीद है कि आज कोर्ट हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर देगा। उसका तर्क है कि जिला अदालत में मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की मंजूरी का मामला है। जबकि, आज जिस अर्जी पर फैसला आना है, वो मस्जिद के नाम से संबंधित है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि अगर कोर्ट ने अर्जी खारिज नहीं की, तो वो जिला जज और उसके बाद हाईकोर्ट में अपील करेगा।

Varanasi Gyanvapi Case

वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की अर्जी को सुनवाई के योग्य माना था। जबकि, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सुनवाई नहीं हो सकती। जिला जज ने इस एक्ट के तहत अर्जी खारिज करने की मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकरा दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू पक्ष ने परिसर नहीं मांगा है। वो वहां शृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की पूजा करने देने की अपील कर रहे हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति के संरक्षण और वजूखाने में हाथ-पैर धोने पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।