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What Is Article 102 Under Which Asaduddin Owaisi Can Be Disqualified? : क्या है अनुच्छेद 102 जिसके तहत जा सकती है असदुद्दीन ओवेसी की सांसदी? वरिष्ठ वकील ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में दी ये दलीलें

What Is Article 102 Under Which Asaduddin Owaisi Can Be Disqualified? : अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा कि ओवैसी द्वारा शपथ के तुरंत बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाना इस बात को साबित करता है कि उनका फिलिस्तीन से संपर्क है, वह फिलिस्तीन के प्रभाव और दबाव में हैं। यह बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।

नई दिल्ली। एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सांसद पद की शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू जहां पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, वहीं अब वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है। वकील हरि शंकर जैन ने इस मामले में अनुच्छेद 102 और 103 का हवाला दिया है।

क्या है अनुच्छेद 102 और 103-
वैसे तो अनुच्छेद 102 में बहुत सारे प्वाइंट्स हैं जिनके आधार पर संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है लेकिन ओवैसी के मामले में जिस प्वाइंट पर जोर दिया जा रहा है उसके मुताबिक अगर कोई सदस्य किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत ओवैसी को अयोग्य घोषित करने के संबंध में चुनाव आयोग की रिपोर्ट मंगाकर उसपर विचार करने की भी मांग की गई है।

राष्ट्रपति को लिख अपने पत्र के संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा कि ओवैसी द्वारा शपथ के तुरंत बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाना इस बात को साबित करता है कि उनका फिलिस्तीन से संपर्क है, वह फिलिस्तीन के प्रभाव और दबाव में हैं। अनुच्छेद 102 में साफ-साफ लिखा है कि अगर आपका झुकाव किसी अन्य देश के प्रति है तो आपको सदन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी द्वारा संसद में फिलिस्तीन की जयकार करना देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। आपको बता दें कि कल ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था।