नई दिल्ली। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पटाखों पर लगे बैन को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर पटाखों पर लगे बैन को पर्यावरण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूर बताया गया। एम आर शाह की बैंच ने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति बेहद ही दुरूह हो चुकी है। लोगों का सांस लेना भी दुभर हो चुका है। ऐसी स्थिति में पटाखों पर लगे बैन को नहीं हटाया जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं, तो प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाएगा। बता दें कि मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पटाखों पर लगे बैन को हिंदू संस्कृति के विरुद्ध बताया था, लेकिन उनके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने मनोज तिवारी से कहा कि आप खुद दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। आप खुद पर्यावरण की मौजूदा स्थिति से वाकिफ हैं। आपको पता ही होगा कि सर्दियों का मौसम आते ही किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पटाखे जलाने की अनुमति दे दी जाएगी तो हालात और दुभर हो जाएंगे। लिहाजा कोर्ट ने आगामी 2 जनवरी तक पटाखे जलाने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।
इस तरह से अब आप आगामी 2 जनवरी तक किसी भी प्रकार का पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उचित जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि बीते कुछ वर्षों से दीवाली के नजदीक आते ही कोर्ट द्वारा पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। पटाखा नहीं जलाने पर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए जाते हैं। हालांकि, जहां कुछ इसे हिंदुओं की संस्कृति से जोड़ते हैं, तो कुछ पर्यावरण की मौजूदा स्थिति से जोड़ देते हैं, जिसे लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिलती है। अब ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम