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प्रत्येक कोरोना योद्धा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नया कानून बनाने पर विचार कर रही है योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ अपने नागरिकों और स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को ही नहीं बल्कि प्रत्‍येक कोरोनायोद्धा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

लखनऊ। महामारी कोरोनावायरस के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्ती से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोनावायरस प्रभावित हर जिले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार प्रशासन को सख्ती से निपटने के आदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ अपने नागरिकों और स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को ही नहीं बल्कि प्रत्‍येक कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

Yogi adityanath

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की स्‍पेशल टीम-11 महामारी अधिनियम 1897 में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत प्रदेश में केवल स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को ही नहीं बल्कि कोरोना जंग में लगे सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उत्‍तर प्रदेश सरकार इसके लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है।

Coronavirus

राज्य सरकार एपिडमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 लेकर आ रही है। इसमें कोरोना महामारी को देखते हुए क्वॉरन्‍टीन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने एवं इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।

चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं सभी कोरोना वॉरियर्स के विरुद्ध आक्रमण करने पर, थूकने, आइसोलेशन तोड़ने के लिए कठोर सजा का प्रावधान भी इसमें किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा हेतु एपेडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया है।

Corona

यूपी में जिस क़ानून पर चर्चा हो रही है उसके तहत किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को लाए जाने के पीछे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ हर कोरोना वॉरियर्स  को सुरक्षा देने की मंशा है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोनायोद्धाओं पर हुए हमले के बाद भी योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए थे।