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Rana Kapoor Bail: Yes Bank के पूर्व MD राणा कपूर को मिली जमानत, लेकिन रहना होगा अभी जेल में

Rana Kapoor Bail: जिस मामले में राणा को जमानत दी गई है वो ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लिए लोन से जुड़ा है। जिसमें बैंक को 466.51 करोड़ रुपये की क्षति पहुंचाई थी। मामले में राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर और गौतम थापर से पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

नई दिल्ली। यस बैंक के संस्थापक और पूर्व एमडी राणा कपूर को 300 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राणा को राहत देते हुए मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ईडी और सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए बाकी केसों की वजह से उन्हें अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। राणा के अलावा केस से जुड़े गौतम थापर को भी जमानत मिल गई है। बता दें कि राणा तलोजा जेल में बंद हैं और ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज केसों की सुनवाई में निर्दोष साबित होने के बाद ही रिहा हो पाएंगे।

लोन के नाम पर किया था फर्जीवाड़ा

जिस मामले में राणा को जमानत दी गई है वो ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लिए लोन से जुड़ा है। जिसमें बैंक को 466.51 करोड़ रुपये की क्षति पहुंचाई थी। मामले में राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर और गौतम थापर से पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बता दें कि गौतम थापर अवंता समूह के प्रमोटर हैं। मामले में थापर को भी स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है।

सेबी भी गिरा चुका है राणा पर गाज

ईडी और सीबीआई के अलावा सेबी भी राणा पर गाज गिरा चुका है। बीते सितंबर में राणा कपूर पर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसे पहले ईडी भी राणा का 127 करोड़ का फ्लैट जब्‍त कर चुका था। सेबी ने राणा पर मॉर्गन क्रेडिट के लेनदेन के बारे में खुलासा नहीं करने के बाद कार्रवाई की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत 77 साउथ आडले स्ट्रीट स्थित अपार्टमेंट-1 की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया दिया था जिसके बाद कार्रवाई की गई थी।