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Aryan Khan Case: जेल में ही कटेगी शाहरुख के बेटे आर्यन खान की रात, जमानत याचिका हुई फिर खारिज

Aryan Khan Case: आर्यन खान की चौथी बार जमानत याचिका खारिज हुई है। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से एनसीबी ने कहा था कि आर्यन 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है।

नई दिल्ली। ड्रग्स मामले में सजा काट रहे आर्यन खान की जमानत को लेकर आज सुनवाई हुई। चौथी बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। इसी फैसले के साथ शाहरुख खान और गौरी खान को भी बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। बता दें कि 14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


आर्यन खान की चौथी बार जमानत याचिका खारिज हुई है। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से एनसीबी ने कहा था कि आर्यन 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन भी हैं।

मिली जानकारी के मुताबकि, सलाखों के पीछे आर्यन खान की हालत कुछ ठीक नहीं है। बताया गया है कि वह जेल में डरे-सहमे से रह रहे हैं और साथ ही बहुत कम खाना-पीना ले रहे हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में जेल से 6 महीनों की सजा काटकर निकलने वाले श्रवण नाडर ने दी है।

नाडर का कहना है कि वह उसी बैरक में था, जहां इस वक्त आर्यन खान और क्रूज ड्रग्स केस के अन्य आरोपी को भी रखा गया हैं। उसकी ड्यूटी जेल में लोगों को खाना बांटने की थी, नाडर का कहना है कि जेल में आने के बाद से आर्यन डरा हुआ सा है। वह शांत और अकेले ही रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता और घर से मुहैया कराए गए जीन्स और एक टी शर्ट है, जो वो पहनता है।

नहीं मिलता खास ट्रीटमेंट

नाडर द्वारा दी गई है कि जेल में खान के साथ कोई विशेष बर्ताव नहीं किया जाता है। आर्यन को आम कैदियों की तरह ही रखा दिया जाता है उन्हे स्पेशल ट्रीटमेंट नही दी जा रही है। उन्होंने बताया है कि मनी आर्डर से उसे जो 4500 रुपये मिले हैं, उसके जरिए खान ने नाडर से निकलने से पहले पानी की बोतल, चिप्स और बिस्किट कैन्टीन से मंगवाए थे। ऑर्थर रोड जेल के सूत्रों के अनुसार आर्यन सुबह मिलने वाला नाश्ता से लेकर खाने में से कुछ निवालों के अलावा बाकी खाना, अन्य कैदियों में बांट देता है और असहज ही है।

17 दिनों से बंद आर्यन खान को जमानत या कैद बरकरार रखने को लेकर एनडीपीएस कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। जिसमें एक बार फिर आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि आर्यन 2 अक्टूबर के दिन क्रूज पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इससे पहले वो एनसीबी की कस्टडी में थे।