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Gulshan Kumar Murder Case: HC का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगी मर्चेंट की सजा

Gulshan Kumar Murder Case: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार (Gulshan Kumar) के मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला गुरुवार को सुनाया है। 

नई दिल्ली। टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार (Gulshan Kumar) के मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला गुरुवार को सुनाया है। उनकी हत्या से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में आई थीं। इसमें तीन अपील रऊफ मर्चेंट, राकेश चंचला पिन्नम और राकेश खाओकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थीं।

मर्चेंट को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया था, अब कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा है। वहीं अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी यह रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। हालांकि कोर्ट ने तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज कर दिया है। उनपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था।
gulshan kumar

वहीं अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी, ये रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। हालांकि कोर्ट ने तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज कर दिया है। उनपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

आपको बता दें कि गुलशन कुमार की हत्या 12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक मंदिर के बाहर हुई थी। उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो पूजा कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी अचानक बाइक सवारों ने उनपर ताबड़तोड़ 16 गोलियां दाग दीं। मौके पर ही गुलशन कुमार की मौत हो गई थी। उनकी हत्या की खबर फैलते ही पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई थी।