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Kangana Ranaut: कंगना रनौत के लिए राहत की खबर, जावेद अख्तर मानहानि केस में मिली जमानत

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को लेखक और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है।

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को लेखक और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। इस केस में कंगना के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी हुआ था, जिसे रद्द कराने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया था। जावेद द्वारा दायर मानहानि मामले में एक्ट्रेस के पेश ना होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने वारंट जारी किया गया था। ये वारंट जमानती था।

kangana javed

वहीं, कंगना ने भी इस वॉरंट को लेकर एक ट्वीट किया था। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा था, ”गीदड़ों का एक झुंड और एक शेरनी।” बता दें कि पंगा क्वीन कंगना का इंडस्ट्री में हर किसी से पंगा है। ऐसे में जावेद अख्तर भी कहां बच पाते।

दरअसल, जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ दिसंबर 2020 में अंधेरी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कंगना पर आरोप लगाया था कि उन्‍होंने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जावेद अख्तर की इमेज को चोट पहुंचाने वाली बातें कही थीं। कोर्ट में जावेद अख्तर की तरफ से कंगना के बोले गए उस हिस्से की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई जिसमें वह राइटर के बारे में बोल रही थीं।

उन्होंने शिकायत में कहा था कि कंगना ने झूठा दावा किया कि अख्तर ने ऋतिक रोशन से उनके कथित संबंध को लेकर चुप रहने की धमकी दी थी। साथ ही शिकायत में कहा गया है कि इससे अख्तर की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने 17 जनवरी को पुलिस को इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए एक फरवरी तक का समय दिया था।

इससे पहले देशद्रोह का मामला हुआ था दर्ज

आपको बता दें कि इससे पहले कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि कंगना को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया था। कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस कारवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं कोर्ट ने मुंबई पुलिस से ये भी कहा है कि 25 जनवरी तक कंगना को बुलाकर फिर से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है।