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Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े की शिकायत पर SC आयोग का ठाकरे सरकार को नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब

Aryan Khan Case: इससे पहले गुरुवार को वानखेड़े की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में वानखेड़े को राहत मिली थी। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि अगर वानखेड़े को मामले में गिरफ्तार करना पड़ता है तो उन्हें दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

नई दिल्ली। मुंबई के क्रूज जहाज पर मिले ड्रग्स के मामले में एक ओर जहां शाहरूख खान के बेटे को जमानत मिल गई है तो वहीं दूसरी ओर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमले तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति और शादी तक पर कई सवालिया निशान लगाए थे जिसके बाद वानखेड़े ने उनकी जाति पर उठ रहे सवाल को लेकर अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। वानखेड़े की इसी शिकायत के आधार पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया है कि इसपर उन्हें सात दिनों में रिपोर्ट पेश करनी है, तय समय के बाद जबाव न मिलने के बाद उन्हें समन जारी किया जाएगा।

SAMEER VANKHEDE

पत्र में कहा गया है, “राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मीर ज्ञानदेव वानखेड़े से दिनांक 26.10.2021 की शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है। इसमें आयोग ने शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है।” इसमें कहा गया है, “आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर या तो फैक्स / डाक / ईमेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।” पत्र में आगे कहा गया है, “कृपया ध्यान दें कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब नहीं मिलता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दीवानी अदालतों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आपके लिए समन जारी कर सकता है।”

sameer vankhede
आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को वानखेड़े की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में वानखेड़े को राहत मिली थी। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि अगर वानखेड़े को मामले में गिरफ्तार करना पड़ता है तो उन्हें दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। वहीं समीर वानखेड़े ने कोर्ट में अर्जी दायर कर अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी साथ ही ये भी कहा था कि उनके मामले की जांच जो इस वक्त मुंबई पुलिस कर रही है वो केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) करें।