नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को झटका दिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
Bombay HC adjourns the petition of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh challenging CBI FIR against him in the corruption matter. HC has asked CBI to file reply on Deshmukh’s plea in 4 weeks. The next hearing in the matter will be after the summer vacation of the court pic.twitter.com/EuKzaAwzke
— ANI (@ANI) May 6, 2021
हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए।
बता दें कि परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एंटीलिया केस (Antilia case) में फंसे मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे (Sachin Waze) और अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को लेकर सनसनीखेज दावा किया था।
इस चिट्ठी में उन्होंने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपये हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। उन्होंने लिखा कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने वाले सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने आधिकारिक आवास ज्ञानेश्वर पर कई बार बुलाया था। वाजे को बार-बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था।