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Mumbai: अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, जमानत याचिक ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा- ‘ये सुनवाई लायक नही है’

Mumbai: ड्रग केस में गिरफ्तार किये गये शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन खान को शुक्रवार को भी राहत नही मिली। कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि आर्यन खान की जमानत के लिए डाली गयी याचिका सुनवाई के लायक नहीं है।

नई दिल्ली। ड्रग केस में गिरफ्तार किये गये शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन खान को शुक्रवार को भी राहत नही मिली। कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि आर्यन खान की जमानत के लिए डाली गयी याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। आर्यन खान की जमानत याचिक खारिज होने के मतलब है कि अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था।  मिल रही जानकारी के मुताबिक़ आर्यन खान की जमानत याचिक पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी।

आज ही एनसीबी के दफ्तर से आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को कोरोना टेस्ट के लिए ले जाया गया था। बाद में सभी पुरुष आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जब से रेव पार्टी में फंसा है तभी से उनका परिवार काफी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। क्रूज शिप पर रेव पार्टी करने के आरोप में 2 अक्टूबर से आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में हैं। जिसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर बॉलीवुड का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एक के बाद एक सभी एक्टर-एक्ट्रेस आर्यन के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं।

shahrukh khan

इससे एनसीबी ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा था कि ‘एनसीबी मुंबई टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट मुंबई और कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कोकीन, चरस, एमडीएमए जैसी विभिन्न दवाओं के साथ 8 लोगों कोमोके पर गिरफ्तार किया गया। एनसीपी नेता के आरोपों पर एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि अगर वे (एनसीपी) अदालत जाना चाहते हैं, तो वे जा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। हम वहीं जवाब देंगे। हमने सब कुछ कानून के अनुसार किया है। संगठन के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप निराधार हैं और ऐसा लगता है कि वे वैर और संभावित पूर्वाग्रह के साथ थे, जो एनसीबी द्वारा की गई पहले की कानूनी कार्रवाई के प्रतिशोध में परेशान हो सकते थे। एनसीबी ने ये भी कहा कि हमारी प्रक्रिया पेशेवर और कानूनी रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष रही है और ये जारी रहेगी।