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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ASI की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दी जाएगी

Gyanvapi Case: कोर्ट के आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि एएसआई रिपोर्ट सभी हितधारकों को प्रदान की जाएगी। हालाँकि, इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। इस प्रक्रिया में हितधारकों को अदालत में आवेदन दाखिल करना होगा और उसके बाद, सर्वेक्षण रिपोर्ट की फोटोकॉपी उन्हें दी जाएगी।

नई दिल्ली। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के अनुसार, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ASI की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दोनों मुस्लिम और हिंदू हितधारकों के साथ साझा की जाएगी। फिलहाल, कॉपी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद आज इसके सार्वजनिक होने की उम्मीद है। उसके बाद, हितधारकों को अदालत में आवेदन दायर करना होगा और आवेदन करने पर उन्हें सर्वेक्षण रिपोर्ट की फोटोकॉपी प्रदान की जाएगी।

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद में एक सर्वेक्षण किया। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कई दिनों से उठ रही थी, जिसके चलते वाराणसी की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब फैसला किया है कि रिपोर्ट सभी हितधारकों के साथ साझा की जाएगी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने एक दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है. यह रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की गई. प्रारंभ में, रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 25 जनवरी, 2024 को प्रस्तुत की गई थी।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने आज दोनों पक्षों को सुना और आदेश दिया कि एएसआई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएं। हमारी कानूनी टीम इन प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करेगी। कोर्ट के आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि एएसआई रिपोर्ट सभी हितधारकों को प्रदान की जाएगी। हालाँकि, इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। इस प्रक्रिया में हितधारकों को अदालत में आवेदन दाखिल करना होगा और उसके बाद, सर्वेक्षण रिपोर्ट की फोटोकॉपी उन्हें दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया में एक सप्ताह से अधिक समय लगने की उम्मीद है।