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J&K: उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी खबर, देना होगा पत्नी पायल को प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता

J&K: कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि उन्हें अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख की रकम देनी होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से पहले उमर अब्दुल्ला को पत्नी पायल अब्दुल्ला को प्रति माह 75 हजार रुपये देने होते थे।   

नई दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (omar abdullah) के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया है कि उन्हें अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला को पहले के मुकाबले ज्यादा गुजारा-भत्ता देना होगा। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि उन्हें अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख की रकम देनी होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से पहले उमर अब्दुल्ला को पत्नी पायल अब्दुल्ला को प्रति माह 75 हजार रुपये देने होते थे।

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दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पिता अपने उन बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होते जो कि व्यस्क अवस्था में पहुंच गए होते हैं। उन्हें (उमर अब्दुल्ला) को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उस हर महीने 60 हजार रूपए देने होंगे। यहां बता दें कि उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला ने निचली अदालत के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने ये आदेश दिया है।

delhi high court

क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में 26 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण पोषण के लिए 75 हजार रुपए और बेटे को 18 साल की उम्र होने तक 25 हजार रुपए देने होंगे। हालांकि कोर्ट के फैसले के कुछ (जुलाई 2018) समय बाद गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की। इसके लिए पायल अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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आज गुरुवार को पायल अब्दुल्लाह की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को डेढ़ लाख रुपए हर माह देने के लिए कहा गया है। कोर्ट की तरफ से उमर अब्दुल्ला को 60 हजार रुपए महीना भुगतान करने के लिए कहा गया है।