नई दिल्ली। साक्ष्य के अभाव में पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट की विशेष विशेष दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने मानहानि मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बरी कर दिया। बता दें कि लालू प्रसाद यादव फैसला सुनाते वक्त अदालत में सशरीर मौजूद थे, लेकिन बाद में वो चले गए। आइए, अब आगे आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं।
दरअसल, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मानहानि का मामला उदयकांत मिश्रा ने दर्ज करवाया था। उदयकांत मिश्रा ने अपने परिवाद में कहा था कि साल 2018 में भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के क्रम में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार और उनके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में उन्होंने लालू यादल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन परिवादी इस मामले में कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे, जिसके मद्देनजर लालू यादव को इस मामले में रिहा कर दिया गया।
वहीं, कोर्ट के इस रुख पर परिवादी उदयकांत मिश्रा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ऐसे में इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम