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Maharashtra: उद्धव सरकार को एक और झटका, सुनैना होले के खिलाफ मामले को मुंबई हाई कोर्ट ने किया खारिज

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि क्या उद्धव सरकार हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में लिखता है। इसके बाद आज हाई कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई पुलिस की FIR को गलत ठहराते हुए उसे खारिज कर दिया।

नई दिल्ली। मुंबई निवासी सुनैना होले के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की एफआईआर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह FIR सुनैना होले के खिलाफ इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मजाक किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुनैना के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में सुनैना के खिलाफ दो समुदायों को भड़काने और दंगा कराने के प्रयास का भी मामला दर्ज किया था। इसके बाद महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने पहले तो सुनैना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

उस वक्त महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि क्या उद्धव सरकार हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में लिखता है। इसके बाद आज हाई कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई पुलिस की FIR को गलत ठहराते हुए उसे खारिज कर दिया।


न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने सुनवाई को दौरान कहा कि सुनैना के ट्वीट को कोई भी समझदार व्यक्ति पढ़कर इस बात को समझ जाएगा कि उसमें किसी भी जाति, समुदाय या संप्रदाय का नाम नहीं लिखा गया है। ना ही सुनैना के ट्वीट से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे जातिय हिंसा या दंगे भड़क सकते थे। ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो FIR उसके खिलाफ दर्ज किया है उसे अदालत सिरे से खारिज करती है।

uddhav and aditya thackrey

आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना से शिवसेना के लोग इतने बौखला उठे कि शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के नेता सहित अन्य लोगों ने साइबर क्राइम सेल, आजाद मैदान थाने और पालघर थाने में सुनैना होले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जिसके बाद मुंबई पुलिस इस महिला के खिलाफ सक्रिय हो गई थी। हालांकि इससे पहले पिछले साल होले को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।