newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Election Commissioner Appointment: संसद के विशेष सत्र में पेश होगा सीईसी और ईसी का विधेयक, SC कोर्ट के फैसले से अलग है ये बिल

Election Commissioner Appointment: इस विधेयक में प्राधान किया गया है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा कैबिनेट रेंक के अधिकारी के समकक्ष होगा। फिलहाल, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष माने जाते हैं।

नई दिल्ली। आपको याद होगा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। जिमसें कहा गया था कि निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे जो कि यह फैसला करेंगे कि चुनाव आयोग का आयुक्त और मुख्य आयुक्त कौन होगा। ध्यान दें कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना होता है। जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक की भागीदारी सुनिश्चित की थी।

election commission

वहीं, वर्तमान में केंद्र सरकार के पास चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का विशेषाधिकार है, लेकिन बीते दिनों कोर्ट के इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि संसद के विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। मगर आपको बता दें कि इस विधेयक में जो प्रावधान बनाए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल अलग है। आइए, जरा केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक में किए गए प्रावधान के बारे में जान लेते हैं।

दरअसल, केंद्र द्वारा लाए गए इस विधेयक में प्रावधान किया है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने का प्रावधान किया गया। वहीं, इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जबकि शेष दो सदस्य प्रधानमंत्री कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत और सलाह के बाद करेंगे। गौर करने वाली बात है कि इस समिति में केंद्र सरकार ने विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर रखा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

Election Commission

इस विधेयक में प्राधान किया गया है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा कैबिनेट रेंक के अधिकारी के समकक्ष होगा। फिलहाल, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष माने जाते हैं। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को दिए जाने वाले वेतन सहित अन्य सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होते हैं। आइए, अब आगे जानने हैं कि आखिर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं ? बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालांकि, अब इस प्रक्रिया में संशोधन की कवायद तेज हो चुकी है। अब ऐसे में आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।