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केंद्र ने किया आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव, जानिए बाजार पर क्या पड़ेगा असर

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव करने का एलान किया है, जिसके तहत आलू, प्याज, टमाटर, दाल, खाने का तेल, तिलहन व अनाज जैसे कृषि उत्पादों के दाम को बाजार के हवाले कर दिया जाएगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव करने का एलान किया है, जिसके तहत आलू, प्याज, टमाटर, दाल, खाने का तेल, तिलहन व अनाज जैसे कृषि उत्पादों के दाम को बाजार के हवाले कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थति में इनकी कीमतों को काबू करने के लिए इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है।

Khudrraa market

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने का एलान करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना लाई है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर दाम मिल सके।

Nirmala Sitharaman
इस बदलाव से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने बताया, “बाजार की यह काफी लंबित मांग थी जो पूरी हो गई है, इसलिए किसानों से अधिक फायदा बाजार को होगा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा कम हो जाएगी क्योंकि इससे जमाखोरी बढ़ सकती है।”

कमोडिटी बाजार के जानकार अनुज गुप्ता भी कहते हैं कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ सकती है क्योंकि किसान फसल की कटाई के बाद ही अपनी अधिकांश उपज बेच देते हैं जिसका स्टॉक करके कारोबारी भाव बढ़ा सकते हैं।