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Uttar Pardesh: आजम खान के बेटे और पत्नी पर कोर्ट सख्त, अगर 16 मई को पेश नहीं हुए तो….

Uttar Pardesh: आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। इन दोनों को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनको कोर्ट में पेश होना था। इसके बावजूद ये दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

नई दिल्ली। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखाने वाले और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के रामपुर से विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो खुद इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं और उपर से अब उनके बेटे और पत्नी पर भी कानून की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। इन दोनों को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनको कोर्ट में पेश होना था। इसके बावजूद ये दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है। अगर उस दिन भी आजम खान के बेटे और बहू निर्धारित तारीख को पेश नहीं होते है, तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

AZAM KHAN'S FAIMLEY

कोर्ट में ना पेश होने के लिए आजम खान की पत्नी और बेटे की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके वकील दिल्ली में रहते हैं और वहां से उनका आना-जाना होता है। वह आज नहीं आ सकते। इस आधार पर उनकी गैर हाजरी पर माफीनामा स्वीकार किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार नहीं किया और गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इन सब बातों का जिक्र सरकारी वकील प्रकाश सक्सेना ने किया।

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एक तरफ आजम खान के बेटे और पत्नी कानूनी दांव पेंच में फंसे हुए हैं तो वहीं, दूसरी तरफ खुद आजम खान भी अपनी जमानत पर सुनवाई ना होने से परेशान हैं। दरअसल, आज आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होई थी। अब इस मामले को भी अगले मंगलवार तक टाल दिया गया है। इसके लिए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है।