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Coronavirus Guideline: कोविड-19 रोकथाम गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू, जानिए क्या है नियम

Coronavirus Guideline:गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कोरोना की ये नई गाइडलाइन पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके साथ ही सभी राज्यों को प्रदेश में टेस्टिंग- ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पुरे मामले की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके साथ ही हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई राज्यों ने अपने यहां बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई कदम भी उठाए हैं। कहीं लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। लेकिन केंद्र सरकार की योजना इस बार धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा कमजोर करने की नहीं है। ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से देशभर में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है और इसे सभी राज्यों और केंद्रशाषित प्रदेशों को भेजा गया है। इस गाइडलाइन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि जहां कोरोना का प्रसार तेज है वहां व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखी जाए।

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गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कोरोना की ये नई गाइडलाइन पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके साथ ही सभी राज्यों को प्रदेश में टेस्टिंग- ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है।

इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जहां जिस राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कम है वहां पर टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कोरोना के तेज प्रसार वाले राज्यों में 70 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही कोरोना संक्रमित पाए जानेवाले लोगों को जल्द से जल्द समय पर उपचार मुहैया कराए जाने के साथ ही आईसोलेट करने की बात भी कही गई है।

केंद्रीय गृहमंत्री की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री रेलगाड़ियों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर और जिम, एक्सीबिशन आदि कार्यक्रम को पहले की तरह ही जारी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन यहां भी कोरोना के गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है।