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ED seizes Rs 5,551 crore of Xiaomi: चला ED का चीनी कंपनी Xiaomi के खिलाफ हथौड़ा, जब्त किए 5,551 करोड़ रुपए

ED seizes Rs 5,551 crore of Xiaomi: बता दें कि ईडी ने कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा ईडी ने कंपनी के ऊपर विदेश में पैसे भिजवाने के लिए गलत सूचना देने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में ईडी विगत काफी दिनों से जांच कर रही है और कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।

नई दिल्ली। चीन के खिलाफ भारत का सख्त रुख लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी कंपनी Xiaomi 5,551 करोड़ रूपए जब्त कर लिए हैं। निदेशालय ने उपरोक्त कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (फेमा) 1999, के तहत की है। ईडी ने कंपनी द्वारा किए गए अवैध जावक प्रेषण के संबंध में उक्त कार्रवाई की है। बता दें कि ईडी ने फरवरी माह में ही चीनी कंपनी Xiaomi के खिलाफ यह कार्रवाई कथित अवैध प्रेषण के मामले में शुरू कर दी थी।कंपनी ने साल 2015 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया था। इसी वर्ष से कंपनी ने पैसे भेजने का काम शुरू किया था। ध्यान रहे कि कंपनी ने तीन विदेशी आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह की इकाई शामिल है।

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वहीं, माना जा रहा है कि चीन स्थित कंपनियों के निर्देश के बाद ही कंपनियों की तरफ भारी रकम भेजे जाते थे। उधर, ईडी ने उपरोक्त कार्रवाई के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिस चीनी कंपनी के खिलाफ उपरोक्त कार्रवाई की है, वो मोबाइल विक्रय के कारोबार में भी सक्रिय है।

बता दें कि ईडी ने कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा ईडी ने कंपनी के ऊपर विदेश में पैसे भिजवाने के लिए गलत सूचना देने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में ईडी विगत काफी दिनों से जांच कर रही है और कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।