नई दिल्ली। हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया है। राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 2002 के मैनेजर हत्याकांड में दोषी पाया गया है। गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) के साथ उसके गनमैन को भी दोषी पाया गया है जिसके बाद उनकी सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। बता दें, साल 2002 में राम रहीम के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या हुई थी। कहा जा रहा था कि रणजीत सिंह को डेरे में Gurmeet Ram Rahim Singh की करतूतों के बारे में पता चल गया था इसी कारण उसने आश्रम छोड़ दिया था।
हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया। pic.twitter.com/Zr0xEuObfZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2021
3 दिसंबर 2003 को दर्ज हुई थी FIR
CBI ने 3 दिसंबर साल 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। रणजीत सिंह हत्या मामले में याचिका उनके बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में, गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मामले को पंचकूला की CBI अदालत से किसी अन्य सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया था।
बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा रहीम
हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल अपनी दो महिला शिष्यों के साथ “आश्रम” में बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा भुगत रहा है। अगस्त 2017 में उन्हें पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी ठहराया गया था। बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की एक ”बीर” (प्रतिलिपि) की चोरी से जुड़े एक मामले में भी गुरमीत राम रहीम को दोषी बनाया गया है।