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कोरोना योद्धाओं को लेकर अब गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया ये खास निर्देश…

भल्ला के पत्र में कहा गया है, इन चिकित्सा सुविधाओं का कामकाज, जो नियमित चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पूरक हैं, और अस्पतालों पर भारी संख्या में मरीजों के बोझ से राहत देते हैं, भी महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे अपने यहां सभी चिकित्सा पेशेवरों और कर्मचारियों के साथ निजी क्लीनिक, नर्सिग होम और लैब को खुलवाने की व्यवस्था करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है। इसमें जरूरत पड़ने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की सुविधा का भी निर्देश है।

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भल्ला ने जोर दिया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के अधिकारी सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंस की सुगम गतिविधियों की अनुमति दें। मंत्रालय ने यह आदेश इस जानकारी के बाद जारी किया कि निजी क्लीनिक और नर्सिग होम को कई स्थानों पर अब तक खोलने की अनुमति नहीं है।

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भल्ला के पत्र में कहा गया है, “इन चिकित्सा सुविधाओं का कामकाज, जो नियमित चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पूरक हैं, और अस्पतालों पर भारी संख्या में मरीजों के बोझ से राहत देते हैं, भी महत्वपूर्ण है। मैं सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि ऐसे क्लीनिक और नर्सिग होम बिना किसी बाधा के कार्य करते रहें।”

Ajay bhalla
अजय भल्ला

रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों (स्वास्थ्य) के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें चिकित्सा पेशेवरों और पैरामेडिकल कर्मियों की आवाजाही पर कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं।